गोरखपुर। राजघाट थाना में मिर्जापुर के पार्षद सौरभ विश्वकर्मा सहित पांच के खिलाफ बलवा, मारपीट और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि पार्षद ने एक पति—पत्नी को मकान खाली कराने के लिए धमकी दी। पार्षद सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित पति—पत्नी राजघाट थाना पर पहुंच गए। शुक्रवार की आधी रात को दंपति के धरना देने पर पुलिस हरकत में आई। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पार्षद सौरभ विश्वकर्मा के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं।
रात को पति—पत्नी ने थाने में दिया धरना
मिर्जापुर निवासी अश्वनी कुमार और उनकी पत्नी चंदा शुक्रवार की रात में बच्चे को गोद लिए हुए थाने पहुंचे। उनको देखकर पुलिस ने सुबह पहुंचने को कहा। लेकिन तहरीर लेकर इंसाफ दिलाने की बात कहते हुए पति—पत्नी अपने बच्चे संग थाना पर धरना पर बैठ गए। उनकी जिद देखकर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। अश्वनी और उनकी पत्नी चंदा ने तहरीर देकर कहा कि दोनों की शादी वर्ष 2018 में परिवार की मर्जी से हुई थी। लेकिन शादी के दो माह बाद से ही उनकी मां सुनीता, भाई अभिषेक अग्रहरी, शिवम अग्रहरी और बहन मुस्कान दोनों को तरह—तरह से परेशान करने लगे।
मकान खाली नहीं किया तो भुगतेंगे अंजाम
दंपति ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को भी परिजनों ने उन लोगों के साथ विवाद किया। जबरन मकान खाली करने को कहा। इंकार करने पर मोहल्ले के पार्षद सौरभ विश्वकर्मा को बुलाया गया। न्यायोचित फैसला करने की जगह पार्षद ने भी धमकी देना शुरू कर दिया। यहां तक कह दिया कि एक हफ्ते के भीतर पति—पत्नी ने मकान खाली नहीं किया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके पहले 22 जुलाई को पीड़ित दंपति ने सीओ कोतवाली को भी दरख्वास्त देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। थाना पर दंपति के धरना देने के बाद पुलिस की आंख खुली। मामला बिगड़ता देखकर पुलिस ने चंदा देवी की तहरीर पर सास सुनीता देवी, ननद मुस्कान, देवर अभिषेक अग्रहरी, शिवम अग्रहरी और पार्षद सौरभ विश्वकर्मा के खिलाफ बलवा, मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
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