गाजियाबाद और नोएडा में नई गाइडलाइंस लागू, आयोजनों के लिए इजाजत अब जरूरी

गाजियाबाद और नोएडा में धारा-144 लागू, आयोजनों के लिए इजाजत अब जरूरी

कोराना के बढ़ते संक्रमण, त्योहार और पंचायत चुनावों के कारण गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में धारा 144 लागू कर दी गई है। गाजियाबाद में जहां 10 मई तक के लिए इसे लागू किया गया है, वहीं नोएडा में 30 अप्रैल तक के लिए निषेधाज्ञा लगाई गई है। इसके तहत अब किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। इन कार्यक्रमों में 100 लोगों से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मास्क नहीं पहनने वालों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय। 



गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बताया कि जनपद में सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल कॉलेज में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी बंद हॉल में क्षमता से 50 फीसदी और ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ही कोविड नियमों को तहत एकत्र को सकेंगे। खुले मैदानों में यह क्षमता का 40 फीसदी तक ही हो सकता है। किसी भी प्रकार सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही जनपद में बिना अनुमति के कोई जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना, विजर्सन, जागरण, प्रदर्शन, रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। चौराहों या सड़कों पर किसी मूर्ति या ताजिया रखने की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में केवल 100 लोगों को जाने की इजाजत होगी।


कोई भी दुकानदार बिना मास्क के सामान नहीं बेचेंगे साथ खरीददार को भी मास्क लगाना जरूरी होगा। मिठाई की दुकान पर लोगों को बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही परीक्षा के मद्देनजर केंद्र को 200 मीटर के दायरें में फोटो स्टेट की दुकान बंद रहेंगी। परीक्षा को दौरान केंद्र के 200 मीटर तक के दायरे में कोई कोई शोर या बाध्ययंत्र बजाने के अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि दो पहिया वाहनों पर बिना हेल्मेट व मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाय। कार में भी सीट बेल्ट व मास्क लगाना जरूरी होगा।

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