हाईकोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार ने कहा लॉकडाउन अभी नहीं

 हाईकोर्ट ने दिया फैसला - लखनऊ सहित पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन, सरकार ने कहा अभी नहीं

यूपी सरकार ने कहा  गरीबों की आजीविका बचाना जरूरी
 -यूपी सरकार का लॉकडाउन लगाने से इनकार
 -करोना नियंत्रण पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं
-जीवन बचाने के लिए रोजी बचानी जरूरी
-शहरों में पूर्ण लॉक डाउन नहीं लगेगा

आदेश के तहत कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा।

यूपी में कोरोना संक्रमितों की रिकॉर्ड बढो़तरी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ सहित पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इसके तहत कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हुई थी जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।


उधर, उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यूपी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अभी लॉक डाउन नहीं लगेगा। अवगत कराया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए है, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में संपूर्ण लॉक डाउन अभी नहीं लगेगा, लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर गंभीरता से विचार करने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा।

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