एंटीजेंट किट से जांच पर लेना होगा ₹250 और तत्काल देनी होगी रिपोर्ट।
एंटीजेंट किट से पॉजिटिव आने पर किसी भी दशा में rt-pcr नहीं करना होगा।
आरटी पीसीआर के लिए 1250 रुपए वह घर से सैंपल कलेक्शन पर ₹200 अतिरिक्त ही लिया जाएगा।
यह आदेश एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम 2020 के संगत परिधानों के अंतर्गत जारी किया गया है उक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य महामारी अधिनियम 2020 की संगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।
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