सीएम योगी सख्त... कोरोना संक्रमित को भर्ती नहीं करने पर महामारी एक्ट में दर्ज होगा मुकदमा


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी ने सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को दिया महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा महाविद्यालयों में आक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। 

कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाते हुए महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि डीएम और सीएमओ स्तर से भेजे जा रहे संक्रमितों को हर हाल में अस्पताल में भर्ती कराया जाए।

अगर कोई अस्पताल भर्ती करने में हीलाहवाली करे तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाए। सीएम के निर्देश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को आदेश जारी कर दिया। 

तीन केंद्र और पांच प्रदेश सरकार लगवा रही आक्सीजन प्लांट
प्रदेश में आठ राजकीय मेडिकल कॉलेजों और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में आक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसमें राज्य सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, बांदा और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या, बस्ती, बहराइच में आक्सीजन प्लांट की स्थापना खुद करा रही है। जबकि राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, अंबेडकरनगर और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद में प्लांट की स्थापना केंद्र सरकार की नामित एजेंसी की ओर से किया जाएगा। आक्सीजन जेनरेटर प्लांट की स्थापना के लिए कक्ष का निर्माण संबंधित प्रधानाचार्य कराएंगे।

गंभीर रोगियों के ईलाज के लिए पर्याप्त मात्रा संसाधन उपलब्ध
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति का ही नतीजा है कि सरकार ने पहले ही गंभीर रोगियों के ईलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर, एचएफएनसी और बाईपैप सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में खरीदे हैं। फिलहाल, 5000 से अधिक वेंटिलेटर, 1600 हाई फ्लो नसल कैनूला (एचएफएनसी) और 1000 बाईलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर (बाईपैप) उपलब्ध हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में अतिरिक्त रूप से हैं। हालांकि सरकार की ओर से और जरूरत पड़ने पर बढ़ाने की तैयारी है।

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