गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए निर्देश दिया है कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए शादी व अन्य समारोह में अब एक समय में अधिकतम 25 लोग ही मौजूद रहेंगे।
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शादी ब्याह में शामिल होने वाले अतिथियों की संख्या को और सीमित कर दिया है। अब एक समय में अधिकतम 25 मेहमान ही किसी भी शादी में शामिल हो सकेंगे। मंगलवार को गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पहले के आदेश में शादी में खुले स्थानों पर 100 लोगों की और बंद एरिया में 50 लोगों की अनुमति थी। इसे अब घटाकर खुले या बंद एरिया में एक समय में अधिकतम 25 कर दिया गया है। उसमें भी लोगों को कोविड प्रोटोकाल का पूरा पालन करना होगा। इसमें सैनिटाइज, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है।
वहीं सूत्रों की मानें तो ग्रामीण इलाकों में शादी ब्याह में इकट्ठा हो रही भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ग्रामीण अंचलों में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े थे। पंचायत चुनाव के साथ-साथ एक वजह शादी ब्याह में इकट्ठा हो रही भीड़ को भी माना जा रहा था। इसे देखते हुए अब शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या को और सीमित कर दिया गया है।
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