एक जून से यूपी के इन जिलों से हट जाएगा कोरोना कर्फ्यू! जानिए किसे मिलेगी छूट
लखनऊ। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनलॉक में मीट, मछली या फिर मुर्गे की दुकान खोलने के लिए नए सिरे से निदेशालय स्तर से दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है। इन दुकानों को सफाई और कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने की शर्तों पर खोलने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं गंदगी फैलाने पर उनका चालान किया जाएगा। इसके एवज में उनके जुर्माना लिया जाएगा, जो 500 से 5000 रुपये तक होगा।
गंदगी सबसे बड़ी समस्या
शहरों में मीट, मछली या फिर मुर्गे की दुकान खोलने के लिए निकायों से लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था है। इसके लिए उन्हें सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। शहरों में मनमाने तरीके से मीट, मछली और मुर्गे की दुकानें खुली हुई हैं। इनमें से अधिकतर दुकानदार किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। इतना ही नहीं दुकानों से निकलने वाली गंदगी इधर-उधर फेंकते रहते हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। मौजूदा समय तो दुकानें बंद हैं, लेकिन यह अनलॉक में दुकान खोलने के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है, जिससे गंदगी न फैल सके।
जुर्माने की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली में गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसमें गंदगी के हिसाब से जुर्माने की व्यवस्था दी गई है। इसके आधार पर ही निकायों के लिए निर्देश दिया जाएगा। निकायों में तैनात पशु एवं चिकित्साधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे गंदगी रोकें। इसके बाद भी जांच के दौरान कहीं भी गंदगी मिली या शिकायत आने पर संबंधित पशु एवं चिकित्साधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शासन का मानना है कि इससे काफी हद तक गंदगी रुकेगी और कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन होगा।
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