उत्तर प्रदेश में अब पूरा जिला, शहर या कस्बा भी बन सकेगा कंटेनमेंट जोन

 गृह मंत्रालय की लॉकडाउन को लेकर नए गाइडलाइन्स जारी


गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं।

लॉकडाउन की नई गाइडलाइन्स यूपी सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर अभी छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाते रहे हैं लेकिन अब तय हो गया है कि अधिक संक्रमण वाले पूरे जिले शहर वार्ड या पंचायत क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है।

लखनऊ। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए लगातार प्रयासरत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकार धीरे-धीरे सख्ती बढ़ाती जा रही है। रात के कर्फ्यू के बाद दो दिन की साप्ताहिक बंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब शुक्रवार रात आठ से मंगलवार सुबह सात बजे तक यानी तीन दिन की साप्ताहिक बंदी का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन पर प्रदेश सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर अभी छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाते रहे हैं, लेकिन अब तय हो गया है कि अधिक संक्रमण वाले पूरे जिले, शहर, वार्ड या पंचायत क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय स्थानीय प्रशासन को लेना होगा।

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दिशा-निर्देशों में यह शर्त है कि चूंकि 14 दिन के आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, इसलिए ऐसा कंटेनमेंट जोन बनाने के पहले सार्वजनिक सूचना के साथ जनता को पर्याप्त समय भी दिया जाए। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे स्थान जहां एक समूह के रूप में कोरोना संक्रमित रोगी पाए जाते हैं और जहां व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से उनकी मदद नहीं की जा सकती है, ऐसे मामलों में एक निश्चित सीमा और कड़े नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। यह पूरे विश्व में पालन किए जाने वाली रणनीतियों के अनुरूप है।


स्थानीय प्रशासन लेगा निर्णय : 

निर्देश दिया गया है कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि शहर, जिला या ऐसे अन्य स्थान जहां मामले बहुत अधिक हैं और लगातार उनमें बढ़ोतरी हो रही है, उसे भौतिक रूप से कंटेन किया जाए। ऐसे कंटेनमेंट जोन में सार्वजनिक परिवहन के संचालन की अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू की अवधि निर्धारित करने और आदेशों को जारी रखने का निर्णय स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव, सभाओं को प्रतिबंधित किया जाएगा।


14 दिनों तक लागू रहेंगे प्रतिबंध :

 शादी समारोह में 50 व्यक्तियों की उपस्थिति और दाह संस्कार या अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सभी शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार, खेल काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को बंद रखा जाएगा। आवश्यक सेवाएं और गतिविधियां जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, जल और सिंचाई आदि की सेवाएं सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी। सभी प्रतिबंध 14 दिनों तक लागू रहेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के पहले स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक घोषणा भी करेगा।


पचास फीसद क्षमता के साथ परिवहन बस, टैक्सी, मेट्रो : सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे, मेट्रो, बसें, कैब अपनी अधिकतम 50 फीसद क्षमता के साथ चलाई जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ-साथ अंतरराज्यीय और अंत:राज्यीय संचालन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अधिकतम 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान अपने पूरे कार्य बल के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलेंगे।

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