दिल्ली : हाईकोर्ट ने आप विधायक इमरान हुसैन से पूछा- क्या रिफिलर के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई?

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने विधायक को ऑक्सीजन की खरीद के दस्तावेज दिखाने को कहा, जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें गैस दिल्ली से नहीं मिली, बल्कि उन्होंने इसे फरीदाबाद और हरियाणा से खरीदा है।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में आप के विधायक इमरान हुसैन को रिफिलर के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, जिसे घर में ही आइसोलेट में रह रहे लोगों, अस्पतालों और एम्बुलेंस के लिए गैस दी गई थी।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एक पीठ ने विधायक को ऑक्सीजन की खरीद के दस्तावेज दिखाने को कहा, जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें गैस दिल्ली से नहीं मिली, बल्कि उन्होंने इसे फरीदाबाद और हरियाणा से खरीदा है।

हुसैन के वकील विकास पाहवा ने अदालत से कहा कि विधायक ने गैस दिल्ली के बाहर से खरीदी है, जबकि सिलेंडर राष्ट्रीय राजधानी से ही किराए पर लिए गए और यह साबित करने के लिए उनके पास सबूत भी है। इसके बाद ही अदालत ने उक्त निर्देश दिया। रसीद रिकॉर्ड में पेश नहीं होने के कारण अदालत ने विधायक को उनके दावों के पक्ष में दस्तावेज पेश करने का निर्देश देते हुए मामले को 13 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कई दिनों से उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। दिल्ली अभी भी ऑक्सीजन के संकट से जूझ रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट अब और सख्त हो गया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन सिलिंडर के दाम तय करने पर रिपोर्ट मांगी है। 

गौरतलब है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कई कोरोना मरीजों की जान चली गई। हालांकि, इसमें पहले से काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई अस्पतालों में मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रही है। 

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