गोरखपुर में एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित, हेल्प लाइन शुरू



गोरखपुर 9 मई 21। जिलाधिकारी के. विजयेन्द्र पाण्डियन ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से मनमाना धन वसूलने की शिकायत पर संक्रमित के इलाज हेतु जनपद गोरखपुर में एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित किया है। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल/कोविड हास्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों/स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतएव उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लाये जाने वाले एम्बुलेंस के किराये की दरें जनपद गोरखपुर अन्तर्गत निर्धारित कर दी जाएं, जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर उक्त प्रकार के वाहन/एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सकें।

जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के. विजयेन्द्र पाण्डियन, ने ‘द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली-2020‘ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद गोरखपुर में एम्बुलेंस के किराये की दरें निर्धारित किया है। जो निम्न है।

  1. छोटी एम्बुलेंस मारूति वैन/टवेरा/बोलेरो शहर में 1500/- रूपया आॅक्सीजन के साथ तथा बिना आॅक्सीजन के 1000/-रूपया तथा शहर के बाहर जाने पर 15/-रूपया/प्रति किमी के हिसाब से तय कििया गया है। 
  2. एम्बुलेंस वेन्टीलेटर व अटेन्डेंट के साथ बोलेरो/टवेरा शहर में 3000/-रूपया तथा शहर के बाहर जाने पर 15/-रूपया/प्रति किमी के हिसाब से आॅक्सीजन के साथ देना होगा।
  3. लाईफ सपोर्ट बड़ी एम्बुलेंस फोर्स, बिगर, ट्रेवलर शहर से 5000/-रूपया तथा शहर से बाहर जाने पर 15/-रूपया प्रति किमी वेंटीलेटर व आॅक्सीजन के साथ देना होगा।
  4. डेड बाडी (सामान्य/कोरोना) बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज या शहर से राजघाट तक 1500/-रूपया तथा शहर से बाहर जाने पर 15/-रूपया/ प्रति किमी की दर से लिया जाएगा।

उन्होने बताया कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्तानुसार निर्धारित दर से अधिक दर/धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्प लाईन नम्बर 112 व कोविड कट्रोल रूम नं0-0551-2202205 /2204196 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही के अनुश्रवण हेत पुलिस अधीक्षक (यातायात) तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नामित अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुडे़ हुए वाहन स्वामियों/संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। ऐसे वाहन चालक/स्वामी, जो निर्धारित किराये से अधिक धनराशि मरीज/परिजन से वसूल किया जाता है तो सम्बन्धित वाहन स्वामी/एम्बुलेंस चालक के विरूद्ध द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी करेंगे।

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