लॉकडाउन : शादी समारोह में डांसर आई तो दर्ज होगा केस, एडीजी ने जारी किया आदेश

एडीजी जोन ने सभी आईजी, डीआईजी व एसएसपी तथा एसपी को दिया निर्देश, लॉकडाउन के दौरान ऐसे आयोजनों की नहीं है शासन की गाइडलाइन में अनुमति।

लॉकडाउन के दौरान मांगलिक कार्यक्रमों जैसे शादी, तिलकोत्सव आदि में डांसर आई तो केस दर्ज किया जाएगा। इस आशय का निर्देश एडीजी जोन अखिल कुमार ने सभी तीन रेंज व 11 जिलों के आईजी, डीआईजी, एसएसपी व एसपी को दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार व शासन द्वारा लॉकडाउन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं है लिहाजा पुलिस ऐसे आयोजनों के आयोजकों पर केस दर्ज कर कार्रवाई करें।

जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग जगहों से खबरें आई कि शादी समारोह में डांसर की बुकिंग कर डांस कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें युवाओं ने खुलेआम हाथ में तमंचा लहराकर डांस किया। दहशत फैलाने के लिए इसका वीडियो भी वायरल किया।

इसमें गोरखपुर जिले के खोराबार थाना क्षेत्र के रामलखना व बड़हलगंज की घटना प्रमुख रही, जिसमें खोराबार पुलिस ने तमंचा लहराने वाले वन माफिया, तस्कर तथा गैंगेस्टर के आरोपी शिवशरन, विजय राजभर व धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर दो दिन पूर्व जेल भेजा था।

इसी को संज्ञान में लेकर एडीजी अखिल कुमार ने यह निर्देश दिया है। कहा कि पुलिस ऐसे समस्त प्रकरणों जहां बालाओं की बुकिंग कराकर डांस का आयोजन किया, उसकी जांच कराकर आयोजकों एवं कार्यक्रम करने वालों के विरुद्ध तत्काल केस दर्ज करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित कराने को कहा है कि भविष्य में शासन द्वारा निर्गत गाइडलाइन का बखूबी पालन कराया जाए।

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