शहर के दो डायग्नोस्टिक का कारनामा
स्वास्थ्य विभाग ने सीज की अल्ट्रासाउंड मशीनें
गोरखपुर। जिले में प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। यहां शहर में दो डायग्नोस्टिक सेंटर बिना डॉक्टर के ही चल रहे थे। एसीएमओ एनके पांडेय के निर्देश पर दोनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई कर दी। शनिवार को इन दोनों सेंटर्स पर टीम ने PCPNDT एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों की अल्ट्रासाउंड मशीन को विभाग ने सीज कर दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है।
शुरू हुई जांच
एसीएमओ/नोडल अधिकारी एनके पांडेय ने बताया कि जनता डायग्नोस्टिक सेंटर मोहद्दीपुर व साई डायग्नोस्टिक सेंटर पादरी बाजार की अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया। दोनों डायग्नोस्टिक सेंटर्स के डॉक्टर, डॉ. हरिद्वार गौड़ की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो चुकी है। बावजूद इसकेे सेंटर्स की ओर से इसकी जानकारी विभाग को नहीं दी गई। बल्कि मौत के बाद भी मरीजों को उनकी जांच रिपोर्ट जारी होती रही। हालांकि बिना डॉक्टर के जांच रिपोर्ट किसके दस्तख्त से जारी हो रही थी, इसकी जांच की जा रही है।
विभाग को नहीं दी जानकारी
उन्होंने बताया कि डॉक्टर की मृत्यु के बाद नियमत: संचालक द्वारा इसकी जानकारी विभाग को देनी चाहिए। लेकिन सेंटर्स की ओर से यह जानकारी छपाई गई। जो अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में इसकी शिकायत मिलते ही मामला संज्ञान में आया और विभाग की टीम को निर्देशित कर दोनों सेंटर्स की अल्ट्रासाउंड मशीनों को सीज करा दिया गया है। साथ ही अन्य पहलुओं पर जांच कराई जा रही है। इन सेंटर्स के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए यह मामला जिला सलाहकार समिति की अगली बैठक में रखा जाएगा।
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